
सब को अपनी सुरक्षा का अधिकार है. अगर पुलिस और सरकार उनकी सुरक्षा नहीं कर सकती तब उन्हें पूरा अधिकार है कि वह अपनी रक्षा खुद करें चाहे इसमें आकामक व्यक्ति की जान ही क्यों न चली जाए. सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में १० सूत्री दिशा निर्देश दिए हैं. कोर्ट के अनुसार खतरे से डर कर भागना कायरता है. कायर न बनें.
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